Name Of Post : विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री बी.एड. संबल योजना 2025 : आवेदन प्रक्रिया, पात्रता व लाभ
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री बी.एड. संबल योजना 2025 : आवेदन प्रक्रिया, पात्रता व लाभ
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना — पूरा विवरण
1. क्या है यह योजना?
“विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना” राजस्थान सरकार की एक छात्रवृत्ति/अनुदान योजना है। उद्देश्य उन विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को शिक्षा में सहारा देना है जो बी.एड. (शिक्षक प्रशिक्षण) पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना चाहती हैं, ताकि उनके द्वारा देय फीस राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण की जा सके।
2. कब से शुरू हुई ये योजना?
यह योजना शैक्षणिक सत्र 2015-16 से लागू है।
3. उद्देश्य
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वेविभव / परित्यक्ता महिलाओं को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलने पर आर्थिक बोझ से मुक्त करना।
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शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ाना ताकि ये महिलाएँ शिक्षक बनने की प्रबल संभावना पा सकें।
4. पात्रता मानदंड
नीचे दिए गए बिंदुओं को पूरा करना ज़रूरी है:
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| महिला की स्थिति | विधवा होनी चाहिए या परित्यक्ता (तलाकशुदा) |
| बी.एड. प्रवेश | राजस्थान राज्य की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (शासकीय या निजी) में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष या यदि प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करके द्वितीय वर्ष में हो। |
| पूर्व शिक्षा प्राप्ति | उन महिलाओं को जो पहले ही बी.एड. की डिग्री हासिल कर चुकी हैं — उन्हें पुनः इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। |
| प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ | पति की मृत्यु का प्रमाण (विधवा होने पर), तलाकशुदा होने पर मान्य तलाकनामा (सभ्य न्यायालय/काजी द्वारा जारी), शपथ पत्र जिसमें पुनर्विवाह न करने की स्थिति आदि का उल्लेख हो। |
| अन्य | राजस्थान की मूल निवासी होना चाहिए; अन्य दस्तावेज जैसे आधार, निवास प्रमाण, प्रवेश प्रमाण आदि शामिल होंगे। |
5. क्या शामिल नहीं है / किन हालातों में आवेदन नहीं चलेगा
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जो महिलाएँ पहले ही बी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं और डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं, वे इस योजना से लाभ नहीं ले सकतीं।
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तलाक समझौते (सिर्फ समझौते की स्थिति) पर दिए गए तलाक मान्य नहीं होंगे; मान्यता प्राप्त न्यायालय/काजी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
6. लाभ (What Benefit)
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पात्र महिलाओं को बी.एड. पाठ्यक्रम की देय फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाएगा — यानी फीस वापस कर दी जाएगी।
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इससे आर्थिक बोझ कम होगा और महिलाएँ शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का लाभ उठा सकेंगी।
7. आवेदन प्रक्रिया
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ऑनलाइन आवेदन करना होगा — राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (उच्चशिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण विभाग) पर।
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आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरनी होगी — व्यक्तिगत विवरण, प्रवेश विवरण, स्थिति (विधवा / परित्यक्ता), आदि।
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आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा — मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकनामे, प्रवेश प्रमाणपत्र आदि।
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संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान को आवेदन पत्र के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाइन फ़ॉरवर्ड करना होगा।
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जिला नोडल अधिकारी द्वारा फॉर्म व दस्तावेज़ों की जांच के बाद आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को भेजा जाएगा।
8. महत्वपूर्ण बातें / शर्तें
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आवेदन करते समय दिशा-निर्देश अच्छी तरह पढ़ें; कोई कमी होने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।
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पुनर्विवाह नहीं किया गया हो — शपथ पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
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आवेदन पत्र महाविद्यालय और जिला नोडल अधिकारी द्वारा समय पर भेजा जाना चाहिए। फॉरवर्डिंग की जिम्मेदारी महाविद्यालय एवं छात्रा की होगी।
9. अंतिम तिथि / समय सीमा
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प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अलग से होती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 dec. 2025
योजना के प्रचार-सूत्र में या उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर “विज्ञप्ति” प्रकाशित होती है जिसमें तिथि व अन्य विवरण होते हैं।