Name Of Post : बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता योजना 2025 – सम्पूर्ण जानकारी
बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता योजना 2025 – सम्पूर्ण जानकारी
योजना का नाम
बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के मेधावी छात्र जो बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रथम श्रेणी (First Division) में उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक बाधाओं के कारण उनकी आगे की पढ़ाई न रुके।
पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
नीचे दी गई शर्तें किसी छात्र को इस योजना का लाभ लेने के लिए पूरी करनी होंगी:
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छात्र/छात्रा अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से सम्बन्धित हो।
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माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 12वीं (या अन्य बोर्ड की प्रथम श्रेणी) परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात्, जो छात्र बोर्ड/12वीं अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हों।
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प्रथम वर्ष (कॉलेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद) की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करना। दूसरी वर्ष की परीक्षा में भी इसी तरह की शर्त हो सकती है।
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छात्र राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
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छात्र के माता-पिता / अभिभावक / संरक्षक / पति आयकर दाता न हों (यानी जो व्यक्ति आयकर देते हैं, उनकी आयकर काटने की स्थिति हो)
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छात्रावास का नियम: राज्य/राजकीय छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा।
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“गैप” की शर्त: बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यदि अध्ययन में कोई अंतराल (gap) हो, तो यह योजना के लिए बाधक हो सकती है। अर्थात् छात्र को निरंतर अध्ययन करना चाहिए।
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वैध जन-आधार / आधार कार्ड होना चाहिए।
लाभ (Benefit)
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योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को प्रोत्साहन राशि (Incentive Amount) दी जाती है।
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राशि की मात्रा: ₹350 प्रति माह के हिसाब से 10 महीने तक — यानी कुल ₹3,500 (अधिकतम) दी जाएगी।
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यह एकमुश्त भुगतान नहीं बल्कि कुल अवधि (10 महीने) को देखते हुए पेमेन्ट होगा।
आवेदन अवधि (Timeline)
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इस योजना हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
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आवेदन आमतौर पर राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति (scholarship) / कॉलेज शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आयोजित होती है।
आवेदन तिथि 23/09/2025 से शुरू हुई थी और अन्तिम तिथि 31/10/2025 तय की गई
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वर्ष-वार तिथियाँ बदल सकती हैं; हाल की अधिसूचनाएँ विभाग की वेबसाइट पर चेक करें।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
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ऑनलाइन पोर्टल: राजस्थान सरकार का “Scholarship / छात्रवृत्ति पोर्टल” या कॉलेज शिक्षा विभाग / आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट।
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उम्मीदवार को लॉगिन / साइन-इन करना होगा, यदि पहले से नहीं किया हो तो राज्य-SSO ID आदि बनाना आवश्यक है।
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आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरें: नाम, पता, माता-पिता का नाम, जाति प्रमाण, बोर्ड या विश्वविद्यालय की उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका, कॉलेज/कॉलेज में नामांकन सम्बन्धी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण आदि।
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आवश्यक प्रमाण-पत्र अपलोड करना: जाति प्रमाण पत्र (ST), अंक-तालिका, बैंक पासबुक / बैंक खाता संख्या, आधार / जन-आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र (यदि मांगा जाए), आदि।
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आवेदन जमा करें और कॉलेज / नोडल महाविद्यालय द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद चयन सूची जारी की जाएगी।
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राशि का भुगतान सामान्यतः DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में होगा, जो जन-आधार से लिंक होना चाहिए।
कुछ महत्वपूर्ण बातें / शर्तें
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छात्र को नियमित अध्ययन करना चाहिए; यदि कॉलेज छोड़ दिया हो या अध्ययन ना कर रहा हो, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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संस्थागत छात्रावासों (राजकीय छात्रावास) में रहने वाले छात्रों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
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आवेदन के दौरान आयकर दाता न होने की शर्त महत्वपूर्ण है; यदि अभिभावक आयकर देते हों तो आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
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छात्रों को विधिवत अपने कॉलेज/संस्थान के प्राचार्य या रजिस्ट्रार आदि से आवश्यक विवरण एवं सत्यापन करवाना होगा। कभी-कभी महाविद्यालय/नोडल कॉलेज से आवेदन पत्र की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।