Name Of Post : विकलांग आश्रितों के लिए राहत: शादी के बाद भी मिलेगी पेंशन – राजस्थान सरकार का नया आदेश
विकलांग आश्रितों के लिए राहत: शादी के बाद भी मिलेगी पेंशन – राजस्थान सरकार का नया आदेश
📰 राजस्थान सरकार की नई पेंशन अधिसूचना – 10 अक्टूबर 2025 से लागू
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने 10 अक्टूबर 2025 को एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन अब से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
📌 मुख्य बदलाव – बेटा/बेटी के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में संशोधन
नई अधिसूचना के अनुसार अब परिवार पेंशन (Family Pension) पाने के लिए बेटे या बेटी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
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अविवाहित होना अनिवार्य होगा।
यदि बेटा या बेटी की शादी हो जाती है, तो उन्हें परिवार पेंशन का अधिकार समाप्त हो जाएगा। -
मासिक आय ₹12,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि किसी भी माह में आय ₹12,500 प्रति माह से अधिक हो जाती है, तो वह व्यक्ति परिवार पेंशन के लिए अयोग्य हो जाएगा। -
प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे –
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हर 6 महीने में मासिक आय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
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हर वर्ष वैवाहिक स्थिति (Marital Status) का प्रमाण पत्र देना होगा।
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♿ विकलांग (Divyang) बेटे/बेटी के लिए विशेष प्रावधान
राज्य सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बेटा/बेटी के लिए राहत दी है। ऐसे मामलों में –
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शादी करने पर भी पेंशन बंद नहीं होगी।
यानी यदि विकलांग बेटा/बेटी विवाह कर लेता/लेती है, तो भी वह परिवार पेंशन पाने के योग्य रहेगा। -
आय सीमा ₹8,850 प्रति माह (डीए सहित) रखी गई है।
यदि उनकी मासिक आय ₹8,850 और उस पर लागू महंगाई राहत (Dearness Relief) से कम है, तो पेंशन मिलती रहेगी।
⚖️ नियम का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार पेंशन का लाभ केवल उन्हीं आश्रित सदस्यों को मिले जो वास्तव में आर्थिक रूप से निर्भर हैं।
विकलांग आश्रितों के लिए विशेष राहत यह दर्शाती है कि सरकार उनकी आजीविका और सम्मानजनक जीवन के लिए संवेदनशील है।
🗓️ नियम लागू होने की तिथि
यह अधिसूचना 10 अक्टूबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
🖋️ अधिसूचना जारीकर्ता
यह आदेश राज्यपाल के आदेश से
नवीन जैन, सचिव – वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है।
📄 मुख्य बिंदु संक्षेप में:
क्रमांक | विवरण | नियम |
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1 | पात्रता | अविवाहित और मासिक आय ₹12,500 से कम |
2 | दस्तावेज़ | 6 माह में आय प्रमाण पत्र, 1 वर्ष में वैवाहिक स्थिति प्रमाण पत्र |
3 | विकलांग आश्रित | शादी के बाद भी पात्र |
4 | विकलांग आश्रित की आय सीमा | ₹8,850 + डीए |
5 | लागू तिथि | 10 अक्टूबर 2025 |
6 | जारीकर्ता | वित्त विभाग, राजस्थान सरकार |