Skip to main content

www.sarkarilover.info provides authentic, simple, and up-to-date government news, exam updates, results, and career guidance for all.

9092134973800212552

Name Of Post : मंगला पशु बीमा योजना 2025: राजस्थान के पशुपालकों को मिलेगा ₹40,000 तक बीमा सुरक्षा, जानें पूरी जानकारी

मंगला पशु बीमा योजना 2025: राजस्थान के पशुपालकों को मिलेगा ₹40,000 तक बीमा सुरक्षा, जानें पूरी जानकारी


🐄 योजना — क्या है

  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य राजस्थान के पशुपालकों के पशुधन (गाय-भैस, भेड़-बकरी, ऊँट आदि) का बीमा कर उन्हें वित्तीय सुरक्षा देना है।यदि बीमित पशु की मौत हो जाती है — चाहे प्राकृतिक कारण हो, दुर्घटना हो, बीमारी हो, या अन्य आकस्मिक घटना — तो पशुपालक को मुआवजा मिलेगा। 



  • इस प्रकार, योजना पशुपालकों के लिए “पशु-मृत्यु (in case of death)” के जोखिम को कम करने और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने की दिशा में है।


✅ पात्रता (कौन ले सकता है लाभ)

  • यह योजना केवल राजस्थान राज्य के समस्त जन-आधार (Aadhaar) कार्ड धारक पशुपालकों के लिए है। यानी जिनके पास राज्य में निवासीता (residency) हो और जन-आधार कार्ड हो। 

  • विशेष प्राथमिकता उन पशुपालकों को दी जाएगी जिनके पास गोपाल क्रेडिट कार्ड हो या जो लखपती दीदी योजना के लाभार्थी हों। 

  • उसी पशु को बीमा किया जाएगा जो पहले से किसी अन्य पशु-बीमा योजना के अंतर्गत बीमित न हो।


🐑 कौन-कौन से पशु शामिल हैं & उम्र व बीमा अवधि

पशु का प्रकारपंजीकरण के लिए पशु की आयुबीमा अवधि
गाय (दुधारू)3 वर्ष से 12 वर्ष 1 वर्ष (पॉलिसी अवधि) 
भैंस (दुधारू)4 वर्ष से 12 वर्ष 1 वर्ष 
बकरी (मादा)1 वर्ष से 6 वर्ष 1 वर्ष 
भेड़ (मादा)1 वर्ष से 6 वर्ष 1 वर्ष 
ऊँट (नर/मादा)2 वर्ष से 15 वर्ष 1 वर्ष 

💰 बीमा कवरेज / मुआवजा — कितनी राशि मिलेगी

  • बीमा राशि (मुआवजा) का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन (जहाँ लागू हो) के आधार पर किया जाएगा। 

  • किसी भी मामले में बीमा राशि की अधिकतम सीमा ₹40,000 प्रति पशु निर्धारित है। 

  • उदाहरण के लिए: गाय/भैंस के लिए, दूध देने की क्षमता (litres/day) * मानक रूप से मानकर न्यूनतम मूल्य तय किया जायेगा, लेकिन मुआवजा ₹40,000 से अधिक नहीं होगा। 




📝 आवेदन प्रक्रिया / अन्य बातें

  • पंजीकरण के लिए पशुपालक को ऑनलाइन पोर्टल — यानी आधिकारिक वेबसाइट (जैसे mmpby.rajasthan.gov.in) — या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा। 

  • आवेदन के लिए पशु का टैगिंग (Ear-tag) अनिवार्य है। यानी बीमा हेतु पशु टैग होना चाहिए। 

  • पहले चरण में, चयन लॉटरी प्रणाली के ज़रिए हुआ करता था — अधिक पंजीकरण होने पर लॉटरी से चयन होता था। 

  • यदि आवेदन अधिक होता है या चयन की प्रक्रिया में देरी होती है, सरकार ने अंतिम तिथि (deadline) बढ़ाने का विकल्प दिया है। उदाहरण के लिए, पहले अंतिम तिथि 12 जनवरी 2025 थी, बाद में उसे 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया। 

  • पॉलिसी अवधि एक वर्ष की होती है — यानी बीमा कवरेज एक साल के लिए। इसके बाद नवीनीकरण/पुन: आवेदन करना होगा। 


📅 2025-26: नया चरण / अपडेट

  • वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत, यह योजना फिर से शुरू हो चुकी है। बीमा दायरा बढ़ाया गया है — अब गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट समेत अधिक पशुओं को शामिल किया गया है। 

  • इस चरण में राज्य सरकार कुल 42 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रख रही है — जिसमें गाय/भैंस, भेड़/बकरी, ऊँट शामिल हैं। 

  • 2025-26 के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हुई है। 


⚠️ कुछ शर्तें व आवश्यक बातें

  • उसी पशु को बीमा किया जाएगा जो पहले से अन्य किसी पशु-बीमा योजना के अंतर्गत बीमित न हो। 

  • यदि पशु की टैगिंग (ear-tag) नहीं है, तो बीमा मान्य नहीं होगा।

  • बकरी/भेड़/ऊँट आदि के लिए अलग-अल लागू योग्यता व सीमा है; केवल निर्धारित उम्र (जैसे 1-6 वर्ष बकरी/भेड़, 2-15 वर्ष ऊँट) वाले पशु ही बीमा के लिए योग्य होंगे। 

🎯 किनके लिए फायदेमंद है

  • छोटे व सीमांत पशुपालक जो अपने एक-दो (या कुछ) गाय/भैंस, भेड़/बकरी या ऊँट रखते हैं — उनके लिए यह योजना विशेष रूप से लाभदायक है।

  • उन परिवारों के लिए जिनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर है — क्योंकि अचानक पशु मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव हो जाता है।

  • उन किसानों/पशुपालकों के लिए जिनके पास जन-आधार कार्ड है और जो टैगिंग आदि शर्तें पूरी कर सकते हैं।