Name Of Post : EPFO News 2025: इन कर्मचारियों को EPS में योगदान करने की पूरी तरह पाबंदी — Pension Zero हो सकती है, जानिए क्यों
EPFO News 2025: इन कर्मचारियों को EPS में योगदान करने की पूरी तरह पाबंदी — Pension Zero हो सकती है, जानिए क्यों
EPFO News 2025: इन कर्मचारियों को EPS में योगदान करने की पूरी तरह पाबंदी — Pension Zero हो सकती है, जानिए क्यों
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में Employees’ Pension Scheme (EPS) से जुड़ा एक अहम अपडेट जारी किया है। कई कर्मचारी यह समझ नहीं पाते कि हर EPF सदस्य को पेंशन योजना (EPS) का लाभ मिलेगा या नहीं। EPFO ने स्पष्ट किया है कि हर कर्मचारी EPS में योगदान के लिए पात्र नहीं होता — यह कर्मचारी की सैलरी और जॉइनिंग डेट पर निर्भर करता है।
🔹 EPS में योगदान कौन कर सकता है?
EPS में शामिल होने के लिए कुछ खास शर्तें हैं —
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कर्मचारी का EPF खाता होना जरूरी है।
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बेसिक सैलरी ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
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1 सितंबर 2014 से पहले नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारी EPS के दायरे में आते हैं।
इन कर्मचारियों के EPF योगदान का 8.33% हिस्सा EPS में ट्रांसफर होता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की सैलरी ₹12,000 है, तो लगभग ₹999 EPS खाते में जमा किए जाते हैं।
🔹 किन कर्मचारियों को EPS का लाभ नहीं मिलेगा?
कई लोग मानते हैं कि EPFO में योगदान करने वाला हर व्यक्ति पेंशन का हकदार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
निम्नलिखित कर्मचारियों को EPS का लाभ नहीं मिलेगा —
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जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी शुरू की।
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जिनकी बेसिक सैलरी ₹15,000 से अधिक है।
ऐसे कर्मचारियों का पूरा योगदान केवल EPF खाते में जमा होता है। उन्हें रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम तो मिलेगी, लेकिन मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
EPFO का यह नियम इसलिए है ताकि पेंशन फंड पर बोझ न बढ़े और यह सुविधा केवल लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों तक सीमित रहे।
🔹 EPS और EPF में क्या अंतर है?
| विषय | EPF (Employees’ Provident Fund) | EPS (Employees’ Pension Scheme) |
|---|---|---|
| उद्देश्य | रिटायरमेंट सेविंग | रिटायरमेंट के बाद पेंशन |
| योगदान | कर्मचारी + नियोक्ता दोनों | नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा |
| ब्याज | हर साल ब्याज मिलता है | ब्याज नहीं मिलता |
| भुगतान का तरीका | एकमुश्त (लम्प सम) | मासिक पेंशन |
| पात्रता | सभी EPF सदस्य | केवल योग्य सदस्य (सैलरी ₹15,000 से कम और जॉइनिंग 1.9.2014 से पहले) |
🔹 EPS से जुड़े नवीनतम अपडेट
EPFO ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPS से संबंधित नियमों में सुधार किए हैं। उद्देश्य यह है कि पेंशन प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बने।
जो कर्मचारी EPS के पात्र नहीं हैं, उन्हें अपनी EPF बचत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
आप चाहें तो VPF (Voluntary Provident Fund) में अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट पर बड़ी रकम तैयार की जा सके।
🔹 विशेषज्ञों की सलाह
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अपने EPF पासबुक को नियमित रूप से जांचें।
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सुनिश्चित करें कि नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान सही ढंग से जमा हो रहा है।
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EPS पात्रता की जानकारी समय-समय पर EPFO वेबसाइट या पासबुक से जांचते रहें।
🔹 निष्कर्ष
अगर आपकी बेसिक सैलरी ₹15,000 से अधिक है और आपने 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी शुरू की है, तो आप EPS के सदस्य नहीं बन सकते। ऐसे में आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन EPF के जरिए आप अपनी रिटायरमेंट सेविंग को मजबूत बना सकते हैं।
सुझाव: EPFO के नियमों को समझकर यदि आप सही तरीके से निवेश और योगदान करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रह सकती है।