Name Of Post : Haryana Makan Marmat Yojana 2025: घर की मरम्मत के लिए सरकार देगी ₹80,000 की आर्थिक सहायता
Haryana Makan Marmat Yojana 2025: घर की मरम्मत के लिए सरकार देगी ₹80,000 की आर्थिक सहायता
Haryana Makan Marmat Yojana: मकान की मरम्मत के लिए सरकार देगी ₹80,000 की आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए हरियाणा मकान मरम्मत योजना शुरू की है। इसे डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को उनके पुराने, जर्जर या कच्चे मकानों की मरम्मत करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से जीवन बिता सकें।
यदि आपका मकान मरम्मत की स्थिति में है और आपकी वित्तीय स्थिति कमजोर है, तो यह योजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा मकान मरम्मत योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जिनकी आय कम है और वे अपने मकान की मरम्मत का खर्च वहन नहीं कर पाते।
इस योजना का लक्ष्य हर नागरिक को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ
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सरकार की ओर से ₹80,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
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राशि का उपयोग केवल मकान की मरम्मत जैसे कार्यों में किया जा सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ केवल चुनिंदा पात्र लोगों को मिलेगा। इन शर्तों का पालन जरूरी है:
✅ हरियाणा के BPL राशन कार्ड धारक
केवल बीपीएल श्रेणी के परिवार आवेदन कर सकते हैं।
✅ आय सीमा
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परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।
✅ हरियाणा का स्थायी निवासी
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आवेदक के पास हरियाणा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
✅ जिसके पास खुद का कच्चा या जर्जर मकान हो
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मकान की रजिस्ट्री और फोटो आवश्यक है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज जरूरी हैं:
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फैमिली आईडी (PPP Family ID)
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आधार कार्ड
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हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
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15 साल पुराना वोटर आईडी
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बीपीएल राशन कार्ड
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मकान की रजिस्ट्री
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मकान का फोटो
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मरम्मत का एस्टीमेट
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बैंक पासबुक की कॉपी
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मोबाइल नंबर
सभी दस्तावेजों को स्कैन कॉपी के रूप में अपलोड करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
हरियाणा मकान मरम्मत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना काफी सरल है। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
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सबसे पहले जाएं: CBC Haryana की आधिकारिक वेबसाइट
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“Housing Repair/ Renovation Scheme” सेक्शन को ओपन करें।
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अपनी फैमिली आईडी से लॉगिन करें।
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आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें।
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फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचकर सबमिट करें।
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पात्र पाए जाने पर ₹80,000 की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं:
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नजदीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर जाएं।
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वहां पर मकान मरम्मत योजना से संबंधित फॉर्म प्राप्त करें।
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सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करें।
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CSC ऑपरेटर आपके आवेदन को ऑनलाइन प्रक्रिया में दर्ज कर देगा।
निष्कर्ष
हरियाणा मकान मरम्मत योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है। यदि आपका मकान कमजोर अवस्था में है और आपकी आय कम है, तो आप सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹80,000 की सहायता का लाभ उठाकर अपने घर की मरम्मत कर सकते हैं।
सही दस्तावेज और समय पर आवेदन करने से आपको इस योजना का लाभ आसानी से मिल जाएगा।
