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Name Of Post : Pensioners Arrears Payment News: 3.50 लाख पेंशनरों को मिलेगा 6% ब्याज सहित एरियर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Pensioners Arrears Payment News: 3.50 लाख पेंशनरों को मिलेगा 6% ब्याज सहित एरियर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

 

Pensioners Arrears Payment News: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3.50 लाख पेंशनरों को मिलेगा एरियर और बढ़ी हुई मंहगाई राहत

मध्यप्रदेश के पेंशनरों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। प्रदेश के करीब 3.50 लाख पेंशनरों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 प्रतिशत ब्याज सहित एरियर भुगतान किया जाएगा। यह एरियर 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच के 32 महीनों का है, जिसे वर्षों से पेंशनर्स नहीं पा सके थे। कर्मचारियों को यह लाभ पहले ही मिल चुका था, लेकिन पेंशनरों ने इस मुद्दे को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब अदालत से उन्हें राहत मिल चुकी है।



हाईकोर्ट का फैसला: छह माह में मिलेगा पूरा एरियर

ताजा निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार पेंशनर्स को लंबित एरियर का भुगतान छह माह के भीतर करे। इसके साथ ही राज्य को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो और 6% ब्याज भी जोड़ा जाए।
इस फैसले से पेंशनर्स पर पड़े आर्थिक बोझ में बड़ी राहत मिलेगी।


मंहगाई राहत (DR) में वृद्धि: वित्त विभाग का आदेश लागू

पेंशनर्स के लिए दूसरी राहत मंहगाई राहत में बढ़ोतरी के रूप में मिली है। राज्य के वित्त विभाग ने 1 सितंबर 2025 से बढ़ी हुई DR दरें लागू करने का आदेश जारी किया था।

छठवें वेतनमान वाले पेंशनर्स

  • पहले DR: 246%

  • अब DR: 252%

सातवें वेतनमान वाले पेंशनर्स

  • पहले DR: 53%

  • अब DR: 55%

इस बढ़ोतरी का लाभ अक्टूबर 2025 की पेंशन में दिया जा रहा है।


अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगा बढ़ा DR

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित मंहगाई राहत लागू होगी।
यह प्रावधान वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए काफी सहायक है।


किन-किन पेंशनर्स को मिलेगा लाभ?

वित्त विभाग के अनुसार निम्न सभी श्रेणियों के पेंशनर्स को बढ़ी हुई DR और एरियर का लाभ मिलेगा:

✅ अधिवार्षिकी पेंशन
✅ सेवानिवृत्त पेंशन
✅ असमर्थता पेंशन
✅ क्षतिपूर्ति पेंशन
✅ अनुकंपा भत्ता पाने वाले पेंशनर्स
✅ परिवार पेंशनर्स

इसके अतिरिक्त:

  • जिन पेंशनर्स ने commuted (सारांशीकृत) पेंशन ली है, उन्हें राहत मूल पेंशन (commutation से पहले) पर मिलेगी।

  • उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों या निगमों में सेवा देकर एकमुश्त राशि प्राप्त करने वाले पेंशनर्स भी इस राहत के पात्र होंगे।


शासन के निर्देश: समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित करें

राज्य शासन ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को आदेश दिया है कि:

  • भुगतान मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुसार समय पर हो।

  • किसी भी बैंक शाखा में भुगतान संबंधी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका समाधान अगले भुगतान चक्र में किया जाए।

  • पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में नमूना जांच करने को कहा गया है।

इन निर्देशों का उद्देश्य पेंशनरों के भुगतान में बिल्कुल भी देरी न होना है।


निष्कर्ष

मध्यप्रदेश के पेंशनरों के लिए यह दोहरी राहत का समय है।
एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला एरियर भुगतान के रास्ते खोलता है, दूसरी तरफ बढ़ी हुई मंहगाई राहत पेंशन का बोझ हल्का करती है।

नए साल से पहले यह सौगात पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है।