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Name Of Post : UP Birth Certificate Online Apply: अब सिर्फ एक कॉल पर बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जानें नंबर

UP Birth Certificate Online Apply: अब सिर्फ एक कॉल पर बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जानें नंबर

 

UP Birth Certificate Online Apply Number: अब एक फोन कॉल पर बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र – जानें पूरा प्रोसेस

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को बड़ी सुविधा देते हुए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनवाने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। अब न तो किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे और न ही लंबे समय तक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा।
अब सिर्फ एक फोन कॉल करके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस सुविधा की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग (Urban Development Department) ने की है।



कौन-से नंबर पर करना होगा कॉल?

नगर विकास विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार:

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हेल्पलाइन नंबर — 1533

इस नंबर पर कॉल करके आप निम्न सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं—

  • जन्म प्रमाण पत्र बनवाना

  • मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना

  • जलभराव की शिकायत

  • डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की शिकायत

  • नगर निकाय से जुड़ी अन्य शिकायतें

सरकार का संदेश है—
“एक नंबर, कई समाधान — नागरिक सुविधा हमारी प्रतिबद्धता।”


फोन से ऐसे बनवाएँ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

1533 पर कॉल करने के बाद:

  1. आपको जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी श्रेणी चुननी होगी।

  2. आपकी बुनियादी जानकारी ली जाएगी।

  3. आवश्यक दस्तावेजों की सूची बताई जाएगी।

  4. संबंधित विभाग आपका आवेदन प्रोसेस करेगा।

  5. निर्धारित समय में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल और नागरिकों के लिए उपयोगी बनाई गई है।


जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में आधार कार्ड मान्य नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि:

अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड की जन्म तिथि को मान्य नहीं माना जाएगा।

कारण:

  • आधार कार्ड में लिखी जन्म तिथि अनुमानित मानी जाती है।

  • इसे कानूनी रूप से प्रमाणिक जन्म तिथि नहीं माना जा सकता।

अब इन दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा—

  • स्कूल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र

  • स्वास्थ्य विभाग/अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण

  • आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा प्रमाण पत्र


जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?

जन्म प्रमाण पत्र एक सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज है, जिसका उपयोग कई महत्वपूर्ण जगहों पर होता है—

  • स्कूल/कॉलेज में एडमिशन

  • सरकारी नौकरी में आयु प्रमाण

  • पासपोर्ट बनवाने में

  • सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में

  • बैंक, बीमा और अन्य दस्तावेजों में आयु प्रमाण

बड़ा बदलाव — 15 साल की सीमा समाप्त

पहले 15 वर्ष के भीतर ही आवेदन कर सकते थे,
अब किसी भी उम्र में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।


जन्म प्रमाण पत्र Online Apply कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन के दो प्रमुख तरीके हैं—


1. राष्ट्रीय पोर्टल से आवेदन (National Portal)

इस पर आपको:

  • ऑनलाइन फॉर्म भरना

  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना

  • आवेदन सबमिट करना होता है

कुछ दिनों में आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।


2. उत्तर प्रदेश सरकारी पोर्टल से आवेदन

UP के आधिकारिक जनसुविधा पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है।
यहाँ भी आपको दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म भरना होता है।


ऑफ़लाइन आवेदन कहाँ करें?

अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो:

  • नगर निगम कार्यालय

  • तहसील कार्यालय

  • ग्राम पंचायत कार्यालय

इनमें से किसी पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं।


निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई सुविधा नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी है।
अब बिना समय और पैसा खर्च किए, सिर्फ एक फोन कॉल पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना संभव है।

हेल्पलाइन नंबर—1533

यह नंबर न केवल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए है,
बल्कि नगर निकाय से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान भी इसी पर मिलता है।