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Name Of Post : राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में संशोधित सहायता राशि: लाभार्थियों को मिलेगा बढ़ा आर्थिक संबल

राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में संशोधित सहायता राशि: लाभार्थियों को मिलेगा बढ़ा आर्थिक संबल

राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में संशोधित सहायता राशि

(नवीन संशोधित प्रावधान – पूर्ण विवरण)

राजस्थान सरकार ने राज्य के विभिन्न वर्गों—महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों, किसानों, श्रमिकों, दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों—के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं की सहायता राशि में वृद्धि की है। इन संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को पहले की तुलना में अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा जीवन स्तर में सुधार लाना है।

सरकार द्वारा यह कदम शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, मातृत्व, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।



नीचे राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं में पहले दी जा रही सहायता राशि तथा नवीन संशोधित राशि का विस्तृत विवरण दिया गया है—


1. लाड़ो प्रोत्साहन योजना

  • पहले: ₹1,00,000

  • अब: ₹1,50,000


2. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना

  • पहले: ₹18,000

  • अब: ₹25,000


3. पालनहार योजना

अन्य बच्चों के लिए:

  • 0–6 वर्ष: अब ₹1,500

  • 6–18 वर्ष: अब ₹2,500

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए:

  • 0–6 वर्ष: पहले ₹500 → अब ₹750

  • 6–18 वर्ष: पहले ₹1,000 → अब ₹1,500


4. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

  • पहले: ₹21,000

  • अब: ₹31,000


5. देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना

  • पहले: 20,000 छात्राएं

  • अब: 30,000 छात्राएं


6. कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना

  • पहले: 30,000 छात्राएं

  • अब: 35,000 छात्राएं


7. कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की प्रोत्साहन योजना

  • कक्षा 11–12: पहले ₹5,000 → अब ₹15,000

  • स्नातक / स्नातकोत्तर: पहले ₹12,000 → अब ₹25,000

  • पीएचडी: पहले ₹15,000 → अब ₹40,000


8. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (दिव्यांग महिलाओं हेतु)

  • पहले: ₹6,500

  • अब: ₹10,000


9. महात्मा ज्योतिबा फुले मजदूर श्रमिक कल्याण योजना

  • पहले: ₹50,000

  • अब: ₹75,000


10. मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना

  • पहले: ₹10,000

  • अब: ₹30,000


11. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

(दिव्यांगजन, विधवाएं, कृषक एवं बुजुर्ग)

  • पहले: ₹1,150 प्रति माह

  • अब: ₹1,250 प्रति माह


निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की सहायता राशि में की गई यह वृद्धि राज्य के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ा राहत कदम है। इससे न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विवाह, मातृत्व, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को भी नई मजबूती प्राप्त होगी।

इन संशोधित प्रावधानों से राज्य में समावेशी विकास को गति मिलेगी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुँचाने का उद्देश्य और अधिक प्रभावी रूप से पूरा होगा।